10 हजार पदों पर होने वाली शिक्षक भर्ती में 200 दिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षक होंगे पात्र।
अब मध्यप्रदेश में Guest Teachers को 50% आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण MP में होने वाली शिक्षक भर्ती में लागू होगा।
हालांकि इसके लिए वही अतिथि शिक्षक पात्र होंगे,जो 3 शैक्षणिक सत्रों में सरकारी स्कूलों में अपनी सेवा दे चुके हों। उसमें भी यह 200 दिन तक सेवा दे चुके हों। हाल ही में १०००० पदों पर भर्ती निकली है। जिसमें इसका सीधा लाभ अतिथि शिक्षकों को मिलने वाला है।
दरअसल राज्य कर्मचारी चयन मंडल (MP EMPLOYEE SELECTION BOARD) ने 10 हजार शिक्षकों की भर्ती के लोए नोटिफिकेशन जारी किया है।
प्रदेश के ७२ हजार Guest Teachers के लिए मौका
MP में Guest Teachers की संख्या 72 हजार है। अभी तक शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को ५ से २० अंकों तक लाभ दिए जाने का नियम लागू था।
लेकिन अब पहली बार सरकार ने Guest Teachers के हित में यह निर्णय लिया है। 10 हजार पदों पर होने वाली शिक्षक भर्ती में 200 दिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षक होंगे पात्र।जिसमें शिक्षकों की भर्ती में सीधे तौर पर ५० प्रतिशत सीटें अतिथि शिक्षकों को आरक्षित रहेंगी। अगर किसी स्थिति में आरक्षित पदों पर अतिथि शिक्षकों के द्वारा पूर्ती नहीं होती है तो खली पदों को अन्य पात्र कैंडिडेट्स के द्वारा भरा जायेगा।
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महिलाओं के लिए पहले से लागू है ५० % आरक्षण का नियम
महिलाओं के लिए प्रत्येक श्रेणी में ५० प्रतिशत आरक्षण का नियम लागू है। इसके साथ ६ प्रतिशत पद दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित किये गए हैं।
प्रदेश में ८० हजार शिक्षकों के पद खाली हैं
मध्यप्रदेश में नवीन शिक्षक संवर्ग में कुल पदों में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए ४८४७३ पद हैं। माध्यमिक शिक्षकों के १,01038 पद खाली हैं। वहीँ प्राथमिक शिक्षकों के सबसे ज्यादा १४२९४० पद हैं।
वहीँ प्रदेश में ८० हजार पद खाली होने के बावजूद भी केवल १० हजार पदों पर भर्ती की जा रही है।