
सुप्रीम कोर्ट में वकील संजय श्रीवास्तव के क्लाइंट हैं मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। नोटिस में वकील संजय श्रीवास्तव ने कहा कि मेरी पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचा।
Digvijay Singh को मिले 10 करोड़ के मानहानि नोटिस में एक महीने की मोहलत दी गई है। इस क़ानूनी नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय श्रीवास्तव की ओर से कहा गया है कि या तो माफी मांगे या 10 करोड़ का मुआवजा दें। साथ ही एक महीने के भीतर ऐसा न होने की स्थिति में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ आपराधिक और दीवानी दोनों कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया जायेगा।
दरअसल, पूर्व सीएम Digvijay Singh को यह नोटिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र के मामले में मिला है। यह पत्र 24 दिसंबर को लिखा गया था। नोटिस में कहा गया है कि दिग्विजय सिंह के बयानों में और उनके द्वारा पीएम को लिखे गए पात्र के द्वारा उनके क्लाइंट गोविंद सिंह राजपूत की निजी और पेशेवर प्रतिष्ठा पर हमला किया गया है।
क्या लिखा था Digvijay Singh ने पीएम के नाम पत्र में
दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि ‘ सौरभ शर्मा नाम के जिस पूर्व आरक्षक पर करोड़ों रूपये के भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है, उसे सागर निवासी पूर्व परिवहन मंत्री का सीधा सरक्षण प्राप्त था। मुझे जानकारी मिली है कि सौरभ शर्मा पूर्व परिवहन मंत्री के परिवार के सदस्य की तरह बगले पर बैठता था। जहाँ वकील साहब के नाम से मशहूर संजय श्रीवास्तव के साथ बैठकर पूरे प्रदेश में परिवहन विभाग के करोड़ों रूपये के लेनदेन का हिसाब किताब रखता था।’
Kisan Andolan Live : शंभू बॉर्डर पर किसान ने किया सुसाइड का प्रयास
वकील श्रीवास्तव ने कहा- मेरी पेशेवर छवि को गंभीर क्षति पहुंची
संजय श्रीवास्तव ने नोटिस में लिखा है कि गोविंद सिंह राजपूत से मेरा पेशेवर संबंध है, जो मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इसके बावजूद आपने मुझे अन्य सार्वजनिक सेवकों और व्यक्तियों से जोड़ा है, जिनका मेरे पेशे से कोई संबंध नहीं हैं। आपके आरोपों से मेरी पेशेवर छवि को गंभीर क्षति पहुंची है।
उन्होंने कहा है कि दिग्वजिय सिंह सभी मंचों पर उनके खिलाफ दिए गए सभी मानहानिकारक बयानों को वापिस लें और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें। साथ ही उन कि छवि धूमिल करने और पेशे को नुकसान पहुँचाने के लिए 10 करोड़ रूपये का मुआवजा दें।
माफी और मुआवजा की शर्त पूरी नहीं होने पर आपराधिक शिकायत करेंगे
एडवोकेट श्रीवास्तव ने साफ़ तौर कहा है कि 30 दिनों के भीतर माफी नहीं मांगने और मुआवजा न देने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023
की धारा 354 और 356 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज कराएंगे। साथ ही दस करोड़ रूपये के मुआवजे के लिए दीवानी मुकदमा दायर करेंगे और दिग्विजय सिंह के आचरण की जांच के लिए राज्यसभा की आचार समिति में औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगे।