
पंजाब के मोहाली की एक अदालत ने शुक्रवार को स्वयंभू ईसाई पादरी बाजिंदर सिंह को 2018 में दर्ज एक दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया
मोहाली, पंजाब: पंजाब के मोहाली की एक अदालत ने शुक्रवार को स्वयंभू ईसाई Pastor Bajinder Singh को 2018 में दर्ज एक दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रांत कुमार की अदालत ने बाजिंदर सिंह (42) को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया। सजा की अवधि 1 अप्रैल को घोषित की जाएगी।
Pastor Bajinder Singh को अदालत में मौजूद रहने के दौरान गिरफ्तार कर पटियाला जेल भेज दिया गया। वहीं, अदालत ने इसी मामले में नामजद पांच अन्य आरोपियों – पादरी जतिंदर कुमार, अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सितार अली और संदीप पहलवान को बरी कर दिया।
क्या है मामला?
2018 में ज़ीरकपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के अनुसार, पीड़िता महिला ने आरोप लगाया था किPastor Bajinder Singh ने उसे विदेश में बसने में मदद करने का झांसा देकर मोहाली के सेक्टर-63 स्थित अपने निवास पर बुलाया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपों के मुताबिक, बाजिंदर ने इस कृत्य का वीडियो भी रिकॉर्ड किया और पीड़िता को ब्लैकमेल करने की धमकी दी कि अगर उसने उसकी मांगें नहीं मानीं, तो वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देगा।
इससे पहले, 3 मार्च को मोहाली की अदालत ने बाजिंदर सिंह और अन्य पांच आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।
नए आरोप भी आए सामने
इस बीच, कपूरथला पुलिस ने 22 वर्षीय एक महिला द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। पुलिस ने 28 फरवरी को बाजिंदर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 354A (यौन उत्पीड़न), 354D (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज की थी। महिला ने आरोप लगाया कि 2002 में बाजिंदर सिंह ने उसे एक केबिन में ले जाकर अनुचित तरीके से छुआ और गले लगाया। साथ ही, उसने धमकी दी कि अगर उसने इस घटना की जानकारी किसी को दी, तो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। Pastor Bajinder Singhने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है।
महिला से मारपीट का वीडियो वायरल
25 मार्च को मोहाली पुलिस ने बाजिंदर सिंह पर हमला, अवैध रूप से रोकने और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया। यह कार्रवाई एक वायरल वीडियो के आधार पर की गई, जिसमें बाजिंदर को एक महिला के साथ बहस करते और उसे थप्पड़ मारते देखा गया। इसके बाद, 40 वर्षीय पीड़िता ने माजरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि Pastor Bajinder Singhने उसे गला घोंटने की भी कोशिश की। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 (महिला की गरिमा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से हमला), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया। शिकायतकर्ता महिला पिछले 13-14 वर्षों से बाजिंदर की संस्था में कार्यरत थी।
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कौन हैं बाजिंदर सिंह?
बाजिंदर सिंह जालंधर के ताजपुर स्थित “द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम” और मोहाली के माजरी में एक अन्य चर्च चलाते हैं। 2012 में प्रचारक बने Pastor Bajinder Singhके समर्थकों का दावा है कि वे दुनियाभर में 260 चर्चों का संचालन करते हैं। वे बड़े स्तर पर धार्मिक सभाएं आयोजित करते हैं, जिनमें लोग बीमारियों के इलाज की उम्मीद में आते हैं। उनकी ये सभाएं यूट्यूब चैनल ‘Prophet Bajinder Singh’ पर लाइव प्रसारित की जाती हैं, जिसके 3.74 मिलियन सब्सक्राइबर हैं।
अब सभी की नजरें 1 अप्रैल को आने वाले सजा के ऐलान पर टिकी हैं।